आरोपी को कोर्ट ने दी अनोखी सजा: कहा, इतने महीने तक धोने होंगे गांव की…

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मधुबनी। बिहार की कोर्ट में आरोपी को एक अनोखी सजा सुनाई गयी है। यहां महिला से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह छह महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोएगा और प्रेस भी करेगा। मंगलवार को झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने आरोपी ललन कुमार साफी को इसी शर्त पर जमानत दी। बताया जाता है कि आरोपी ललन कुमार साफी को इसी साल 19 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उस पर 17 अप्रैल की रात एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म का प्रयास का आरोप था।

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जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय युवक ललन कुमार साफी पेशे से धोबी है इसलिए उसे उसके पेशे से जुड़े काम को मुफ्त में करने की शर्त पर जमानत दी गई। सुनवाई के वक्त बचाव पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि युवक की उम्र मात्र 20 साल है। इस मामले में चार्जशीट जमा हो चुकी है और पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच समझौते का आवेदन भी दिया गया है।

वहीं आरोपी पक्ष ने कहा कि आरोपी अपने पेशे के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहता है। एडीजे कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना यह अनोखा फैसला सुनाया। साथ ही 10 हजार रुपये के दो जमानतदार भी देने को कहा है।इसके साथ ही कोर्ट ने छह महीने के बाद आरोपी को गांव के मुखिया, सरपंच या किसी सरकारी अधिकारी से मुफ्त सेवा करने का प्रमाण पत्र भी देने का आदेश दिया है।

बता दें कि झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) की कोर्ट में पूर्व में भी कई अनोखे फैसले सुनाए जा चुके हैं। अगस्त 2021 में जिले की झंझारपुर कोर्ट के एक और अनोखा फरमान में परंपरा से हटकर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के लिए एक बंदी शिक्षक को पांच गरीब परिवार के बच्चों को पहली से पांचवी क्लास तक तीन माह निश्शुल्क शिक्षा देने की शर्त पर जमानत दी थी।

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