19 साल से जेल में बंद बेकसूर को कोर्ट ने किया बाइज्जत रिहा, तीन हत्याओं का लगा था आरोप

img

नई दिल्ली। ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां जिला कोर्ट से सजा पाए एक व्यक्ति को हाईकोर्ट ने 19 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने 3 हत्या के मामले में शख्स को निर्दोष करार दिया है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद बाद 19 सालों से जेल की सजा काट रहें हबिल सिंधु नाम के शख्स को ससम्मान से रिहा कर दिया गया है।

odisha highcourt

बताया जा रहा है कि साल 2003 में पुलिस ने मयूरभंज जिले के जसीपुरा थाना इलाके के बलरामपुर गांव में रहने वाले हबिल सिंधु को काला जादू कर 3 लोगों की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद जिला कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जिला कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सिंधु ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को द्केहते हुए सरकारी वकील (एमिकस क्यूरी) को दोबारा से जांच के निर्देश दिए जिस पर सरकारी वकील ने सिंधु के खिलाफ दायर किया गए मुकदमे के 32 पन्ने की दस्तावेजों को दोबारा जांच किया और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक जब सिंधु को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, तब उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। 19 साल बाद हाई कोर्ट के सामने सिंधु के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उसे बेगुनाह करार दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से काफी खुश है। आखिरकार 19 साल बाद ही सही पर उसे उन्हें न्याय मिला है। उसने कहा कि ये वक्त काफी कठिन था। उन्होंने कहा कि उनका परिवार है लेकिन वो उनको पसंद नहीं करता है। ऐसे में अब वो गांव में जाकर खेती बाड़ी का काम करेगा।

Related News