अनूपपुर। रेप करने वाले आरोपी ओमप्रकाश पाव पिता बाबूराम पाव निवासी फुलवारी टोला थाना रामनगर की जमानत द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा की अदालत ने सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह के विरोध के बाद निरस्त कर दी।
आरोपी ने दूसरी बार न्यायालय में अपने रिहाई के लिए आवेदन लगाया था। इसके पूर्व आरोपी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी केपी सिंह की न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी की आपत्ति के बाद न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
आरोपी ने अपने जमानत आवेदन में कहा था कि उसे झूठे मामले में रंजिशन फंसाया गया है। अपराध के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए। जिस पर अपर लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि झांसा देकर अभियोक्त्री के साथ बार-बार बलात्कार करना पाये जाने अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महिलाओं के विरूद्ध बढ़ रहे अपराध को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।