दरिंदगी की इंतहा : बार-बार रेप की शिकार हुई युवती, पीड़िता को दिया था ये झांसा

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अनूपपुर। रेप करने वाले आरोपी ओमप्रकाश पाव पिता बाबूराम पाव निवासी फुलवारी टोला थाना रामनगर की जमानत द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा की  अदालत ने सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह के विरोध के बाद निरस्त कर दी।

Model accuses Jharkhand Chief Minister Hemant Soren of rape

आरोपी ने दूसरी बार न्यायालय में अपने रिहाई के लिए आवेदन लगाया था। इसके पूर्व आरोपी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी केपी सिंह की न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी की आपत्ति के बाद न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया था।

घर आता और दुष्कर्म करता रहा

मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि थाना कोतमा में दर्ज प्रकरण के अनुसार आरोपी फरियादिया को तकरीबन 04 माह पूर्व अपनी गाड़ी में घुमाने की बात कहकर अपने गांव फुलवारी टोला ले गया और कहने लगा मै तुमसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। आरोपी ने शाम को शराब पी और उसके बाद फरियादिया से जबरन दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसे उसके घर छोड़ दिया। इसके बाद से वह फरियादिया के घर आता और दुष्कर्म करता रहा। जिसकी जानकारी फरियादिया ने अपने घरवालों को दी, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज करावाई गई ।

रंजिशन फंसाया-आरोपी

आरोपी ने अपने जमानत आवेदन में कहा था कि उसे झूठे मामले में रंजिशन फंसाया गया है। अपराध के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए। जिस पर अपर लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए न्यायालय को  बताया कि झांसा देकर अभियोक्त्री के साथ बार-बार बलात्कार करना पाये जाने अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महिलाओं के विरूद्ध बढ़ रहे अपराध को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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