1 जनवरी से बदल जाएंगे आपकी निजी लाइफ से जुड़े ये नियम, जान लें नहीं तो हो सकती है परेशानी

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नई दिल्ली॥ पूरी दुनिया के लोग नए साल का स्वागत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, पर नए साल (2020) का स्वागत करने के साथ-साथ कुछ और चीजों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आने वाले साल में बहुत सारे नियमों में चेंजेस होने वाले हैं। यदि आपको इन बदले हुए नियमों की सूचना नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उन बदले हुए नियमों के बारे में सूचना देने जा रहे हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है।

अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथी 31 दिसंबर तय की गई है। यदि आपने 31 दिसंबर से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब आपके पैन कार्ड की सहायता से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तय की गई थी।

डेट आगे बढ़ाने के बाद 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर किसी भी प्रकार का फाइन नहीं लगाया जाएगा। यदि आप 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको रू5000 जुर्माना जमा करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2020 से जुर्माने की रकम बढ़कर रू10000 हो जाएगी। हालांकि जिन लोगों की इनकम 500000 से कम है उन्हें सिर्फ रू1000 का जुर्माना ही चुकाना पड़ेगा।

SBI के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को चेंज करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2020 तय की है। 2 तारीख से यह कार्ड बेकार हो जाएगा। जिससे आपको परेशानी हो सकती है। SBI अपने कस्टमर से निरंतर कह रहा है कि वह अपना पुराना कार्ड बदलवा कर नया कार्ड ले ले। कार्ड बदलने के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं लगेगी।

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सेवाकर और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए बनाई गई “सबका विश्वास योजना” 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। इस योजना को आगे बढ़ाने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादों और मामलों की परेशानी का समाधान करने के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इस स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना का नाम “सबका विश्वास योजना” रखा गया था। “सबका विश्वास योजना” के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को पुराने विवादित मामले में खुद के बकाए की घोषणा करते हुए उसे चुकाने का नियम रखा गया है।

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आने वाले साल में कस्टमर्स को बैंक की ओर से नई सौगात मिली है। 1 जनवरी 2020 से कस्टमर्स को बैंकों से एनईएफटी के द्वारा किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी। नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था। 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सेवा शुरू की गई थी।।

GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार के द्वारा GST रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया गया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 तय की गई थी। जबकि नया रिटर्न GST रिटर्न फाइलिंग सिस्टम एक जनवरी 2020 से शुरू होने वाला है।

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