मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐलान किया है कि अब बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से किसी बिल का ऑटोमेटिक नहीं हो पायेगा। भुगतान करने से पहले बैंक को ग्राहक से अनुमति लेनी होगी। यह नई व्यवस्था 01 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इसके लिए बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने पूरी तैयारी कर ली है।
अब बैंकों के साथ ही पेटीएम और गूगल पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ग्राहक की किसी किस्त या बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले उससे मैसेज भेजकर से अनुमति लेंगे। बिना कस्टमर की इजाजत के वे बैंक खाते से कोई भी धनराशि नहीं काट सकेंगे। इस संबध में आरबीआई की तरफ से पूर्व में जारी दिशा-निदेर्श के अनुसार, बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले कस्टमर को उसके मोबाइल पर मैसेज भेजकर सूचना देनी होगी।
साथ ही भुगतान से चौबीस घंटे पहले भी ग्राहक को सूचना देनी होगी। बैंक की तरफ से ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेज में भुगतान की तारीख, किसे पैसा भेजना है समेत सारी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि आरबीआई की ऑटो डेबिट व्यवस्था में बदलाव करने का मुख्य मकसद को फर्जीवाड़े को रोकना है।