1 October से बदल जायेंगे ये नियम, Digital Payment करने वालों के लिए जान लेना है जरूरी, नहीं तो हो जायेगी मुश्किल

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐलान किया है कि अब बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से किसी बिल का ऑटोमेटिक नहीं हो पायेगा। भुगतान करने से पहले बैंक को ग्राहक से अनुमति लेनी होगी। यह नई व्यवस्था 01 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इसके लिए बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने पूरी तैयारी कर ली है।

Digital Payment

अब बैंकों के साथ ही पेटीएम और गूगल पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ग्राहक की किसी किस्त या बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले उससे मैसेज भेजकर से अनुमति लेंगे। बिना कस्टमर की इजाजत के वे बैंक खाते से कोई भी धनराशि नहीं काट सकेंगे। इस संबध में आरबीआई की तरफ से पूर्व में जारी दिशा-निदेर्श के अनुसार, बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले कस्टमर को उसके मोबाइल पर मैसेज भेजकर सूचना देनी होगी।

साथ ही भुगतान से चौबीस घंटे पहले भी ग्राहक को सूचना देनी होगी। बैंक की तरफ से ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेज में भुगतान की तारीख, किसे पैसा भेजना है समेत सारी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि आरबीआई की ऑटो डेबिट व्यवस्था में बदलाव करने का मुख्य मकसद को फर्जीवाड़े को रोकना है।

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