UP के साथ इस प्रदेश में लागू हुआ ये सख्त कानून, होगी 10 साल की जेल

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नई दिल्ली॥ यूपी तथा मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में कथित ‘लव जिहाद’ के विरूद्ध कानून बनने जा रहा है। गुजरात विधानसभा में जबरदस्ती धर्मांतरण रोकने के नाम पर गुजरात धार्मिक स्‍वतंत्रता एक्‍ट, 2003, में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया गया था। जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पास करा लिया है।

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कानून को गुजरात विधानसभा में मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा द्वारा पेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2003 जबरन या धोखाधड़ी से या लालच देकर धर्मातरण करने से रोकता है। गुजरात सरकार ने दावा किया है कि शादी की आड़ में औरतों को धार्मिक परिवर्तन की ओर आकर्षित करने, बेहतर जीवनशैली और दैवीय आशीर्वाद का वादा करने का मामला देखा गया है, ऐसे में कानून में संशोधन करने के पीछे इन्हीं मामलों को रोकना मकसद है।

जबरन धर्मांतरण पर हो सकती है 10 बरस की जेल

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस संशोधन को लाने का कारण बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पाया है कि धार्मिक परिवर्तन के लिए औरतों को विवाह का लालच दिया जाता है।

इस कानून के अनुसार जो कोई भी शादी का लालच देकर धर्मांतरण करता हुआ पाया गया, या किसी शख्स की शादी करवाता है या किसी शख्स की शादी करने के लिए मदद करता है, उसे कम से कम तीन साल और अधिकतम 5 वर्ष तक के जेल की सजा दी जाएगी। साथ ही उसपर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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