नई दिल्ली। टूलकिट प्रकरण (Toolkit Case) में अरेस्ट दिशा रवि की जमानत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पटियाला हाउस कोर्ट में कई घंटों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने पुलिस से सवाल भी पूछे। दिल्ली पुलिस को यह सवाल चुभने वाले थे। कानूनविदों का कहना है कि अब यह तय हो गया है कि दिशा रवि को आगामी 23 तारीख को बेल मिल सकती है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछे यह सवाल
अभियोजन की कहानी क्या है?
किस तरह के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं?
दिल्ली पुलिस की तरफ से भी दलीलें दी गईं।
ASG सूर्यप्रकाश वी राजू ने दलीलें दीं।
दिशा रवि के वकील ने दी यह दलील
खालिस्तान से कोई लेना-देना नहीं
सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं
जागरुकता का प्रयास, हिंसा भड़काने के आरोप बेबुनियाद
सालों से कहा जा रहा है कि यहां किसी के साथ गलत हुआ
यह कोई नयी बात नहीं।
हिंसा भड़काने का आरोप गलत है।
क्या किसी ने टूलकिट (Toolkit Case) पढ़कर लाल किले पर हिंसा की
गिरफ्तार 149 लोगों में से किसी ने टूलकिट (Toolkit Case) पढ़ कर लाल किले पर झंडा फहराया।
मेरी मुवक्किल का खालिस्तान मूवमेंट से कभी कोई जुड़ाव नहीं
किसी तरह का कोई मनी ऐंगल भी नहीं
कोई साक्ष्य नहीं, सामग्री नहीं, फिर भी साजिश का आरोप
विरोध-प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाइलाइट करना राजद्रोह हो गया!
ऐसा है तो हम सब राजद्रोही हैं
कोर्ट ने क्या कहा?
अगर मैं मंदिर दान के लिए किसी डकैत से संपर्क करता हूं
तो आप कैसे कहते हैं कि मैं डकैती में भी साथ हूं? दिशा के खिलाफ क्या-क्या मटेरियल एकत्र किया गया है।