राजस्थान॥ प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 महामारी की चेन को तोड़ने के लिए अब सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। कठोर निर्णय लेते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश में टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। गहलोत सरकार ने ऐलान किया कि राजस्थान में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह तक सख्त पाबंदी रहेगा।
यहां तक की सरकार ने प्रदेश में शादियों पर भी रोक लगा दी है। शादी समाराह पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं की इजाजत होगी। इस प्रकरण में राजस्थान सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है।
निर्देशों के मुताबिक निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में जन अनुशासन पखवाड़ा (लॉकडाउन) बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह 10 मई सुबह 5 से 24 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान राजस्थान में 31 मई तक शादियों पर रोक रहेगी। साथ ही आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर भी पूरी तरह से बंद रहेंगी।
जानिये क्या खुलेगा, क्या रहेगा बन्द
- बियाह से संबंधित किसी भी तरह के समारोह, डीजे, बारात निकासी या प्रतिभोज इत्यादि की 31 मई तक इजाजत नहीं होगी।
- हालांकि विवाह घर पर ही या कोर्ट मैरिज के रूप में करने की इजाजत होगी, जिसमें 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
- मैरिज हॉल्स या होटल परिसर में विवाह कार्यक्रम बंद रहेगा।
- किसी भी प्रकार से सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
- पूरे राज्य में भी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- सभी सार्वजनिक परिवहन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
- प्रदेश में जिलावार, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर,
एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पर भी पूर्ण रोक रहेगी।
- प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। ऐसा न करने पर 15 दिन क्वारंटीन किया जाएगा।
- प्रदेश में सभी उद्योग या निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की इजाजत होगी।
- निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।
- न्यूपेपर के वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की इजाजत होगी।