राजस्थान दिवस पर मंगलवार को प्रदेश की जेलों में लम्बे समय से सजा भुगत रहे बारह सौ कैदियों को समय से पहले रिहा किया जा रहा है। इनमें सदाचार पूर्वक अपनी अधिकांश सजा भुगत चुके कैदियों के साथ ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित और उमरदराज बंदी भी शामिल हैं।
पुलिस महानिदेशक जेल राजीव दासोत ने बताया कि राजस्थान दिवस पर प्रदेश की जेलों में लम्बे समय से सजा भुगत रहे 12 सौ कैदियों को समय पूर्व रिहा किया जा रहा है। समय पूर्व रिहाई पाने वाले कैदियों की संख्या बहुत है, जो आजीवन कारावास से दण्डित हैं और 14 वर्ष की सजा भुगत ली है। ऐसे बंदियों को वर्तमान में स्थायी पैरोल पर होने की स्थिति में ही रिहा किया जा रहा। इस पहल से ऐसे परिवारों को खुशियां मिलेंगी, जिनके परिजन आजीवन कारावास की सजा का अधिकांश हिस्सा भुगत चुके।
जेल महानिदेशक ने बताया कि बलात्कार, ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, पॉक्सो एक्ट, तेजाब हमले से संबंधित अपराध, आर्म्स एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गौवंश अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सजा भुगत रहे बंदियों सहित 28 विभिन्न श्रेणियों के जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को कोई राहत नहीं मिल रही है।