Unlock-1- पूरे हिंदुस्तान में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की तैयारियां तेज, लेकिन ये नियम जरूर जान लें

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नई दिल्ली॥ सोमवार मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च और मन्दिरों में शुक्रवार को तैयारियां बहुत तेजी से चल रहीं हैं। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी किया है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थलों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत धार्मिकस्थलों को तो तमाम नियमों का पालन करना ही होगा साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी सख्त अनुशासित नियम के मुताबिक, ही पूजा अर्चना की इजाजत दी गई है।

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मन्दिर के घंटियों से लेकर मूर्तियों तक को छूने पर रोक लगाई गई है। समूह में नृत्य-भजन पर पूरी तरह पाबंदी है लेकिन रिकॉर्ड किए गए धुनों व आरतियों को बजाने की इजाजत है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को अपने जूते-चप्पल अपने ही वाहनों के पास उतारने होंगे।

गाइडलाइन के मुताबिक-

  • सिर्फ उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जिनमें वायरस के लक्षण नहीं होंगे
  • धार्मिक जगहों के परिसर में प्रवेश से पहले हाथ और पैर साबुन से धोना जरूरी होगा
  • प्रवेश द्वार पर ही तापमान चेक किया जाएगा
  • घंटी बजाने, मूर्ति छूने की होगी मनाही
  • मास्क बिना होगा प्रवेश वर्जित
  • मन्दिर में लाइन लगाने के लिए उचित दूरी बरकरार रखनी होगी
  • हाथों से प्रसाद या जल देने पर रोक
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