लखनऊ ।। यूपी में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के नतीजों पर लगी रोक मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद न्यायालय ने की लखनऊ बेंच में होगी। अब आज अदालत के निर्णय पर ये निर्भर करता है कि रिजल्ट कब जारी होंगे।
6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित करने की निर्धारित तारीख 22 जनवरी थी लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। दरअसल, इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ क्वालीफाइंग मार्क्स को लेकर कई लोगों ने याचिका दायर की थी।
2 घंटे चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थित बरकरार रखते हुए 28 जनवरी तक इस पर रोक लगा दी थी। इससे पहले अदालत की लखनऊ बेंच में सहायक शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा के क्वालिफाइंग मार्क्स को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराना भी चाहते हैं या नहीं, हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों की अनदेखी पर कहा कि हम परीक्षा ही निरस्त कर देते, अगर लाखों उम्मीदवारों के भविष्य और उनके हितों का ख्याल न होता ।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि दर्जनों याचियों की ओर से दाखिल अलग-अलग नौ याचिकाओं में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के क्वालिफाइंग मार्क्स को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 7 जनवरी को राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65 फीसदी जबकि रिजर्व कैटगरी के लिए 60 प्रतिशत रखने की घोषणा की है।
दायर याचिका में कहा गया है कि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में ऐसे किसी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं की गई थी। इसलिए परीक्षा के बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना कानून सम्मत नहीं है और यह नियम के विरुद्ध भी है। 6 जनवरी को लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिये जबकि यह तय नियम है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद नियमों मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।