उत्तर प्रदेश॥ राज्य के रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को अभी जेल में ही रहना होगा। अदालत ने उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दी है। अदालत ने बलात्कार पीड़िता और उसके साथी को सुसाइड के लिए उकसाने व साजिश रचने के आरोप में अरेस्ट अमिताभ ठाकुर की याचिका को खारिज कर दी है।
प्राप्त सूचना के अनुसार आज लखनऊ जिला न्यायालय में एडीजे पीएम त्रिपाठी ने अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने तीन दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। पूर्व IG अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने पिछले महीने अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
बसपा सांसद अतुल राय पर एक पीड़िता ने दुष्कर्म का इल्जाम लगाया था, जिसपर अदालत में सुनवाई चल रही थी। इसी बीच पीड़िता और उसके साथी ने उच्चतम न्यायालय के बाहर आत्मदाह कर लिया। बाद में उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई थी
उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमिताभ ठाकुर की गिफ्तारी के समय एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास करने वाली पीड़िता और उसके साथी के मृत्यु से पहले दिए गए बयान पर पूरे मामले की जांच की गई।