UP के 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वजह से जताई थी नाराजगी

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मुजफ्फरनगर: दिल्ली के एक व्यक्ति और उसके बेटे को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पड़ोसी राज्य के पुलिस विभाग की खिंचाई करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली के रहने वाले व्यक्ति के दूसरे बेटे ने उत्तर प्रदेश के शामली की एक 21 वर्षीय महिला के साथ भाग लिया और उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर ली।

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आपको बता दें कि शामली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुकीर्ति माधव मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि शामली कोतवाली के थाना प्रभारी पंकज त्यागी और मामले के जांच अधिकारी एसएच शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और अवैध गिरफ्तारी की जांच शुरू कर दी गई है.दिल्ली के रहने वाले युवक के बेटे और शामली की महिला की कुछ महीने पहले शादी हुई थी.

वहीँ महिला के पिता ने 8 सितंबर को आरोप लगाया कि दिल्ली के दो लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिता-पुत्र को दिल्ली से गिरफ्तार किया।दंपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 (आरोपी या गवाह या मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित के बयान की रिकॉर्डिंग) के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उन्होंने शादी के लिए कानूनी उम्र प्राप्त कर ली है। और अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी की थी। उस व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिता और भाई को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था।

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