यूपी से उत्तराखंड आ रही यात्रियों से खचाखच भरी दो बसें जब्त, केस दर्ज

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देहरादून। कोरोना से बचाव के तय मानकों की अनदेखी करते हुए अनधिकृत रूप से क्षमता से अधिक यात्रियों को बस में भरकर यूपी से परिवहन करते हुए उत्तराखंड में लाये जाने पर स्थानीय पुलिस ने दो बसों को सीज कर दिया है। चालक तथा वाहन स्वामियों के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया है।

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उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी के अनुसार देहरादून जनपद में व्यवस्था बनाते हुए अनलॉक- 2 में नियमों का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जनपद सीमा सप्त ऋषि बैरियर/थाना क्षेत्रांतर्गत सघन चेकिंग करने हेतु आदेशित किया गया था। इसके अनुपालन में आज चेकिंग के दौरान बस संख्या यूपी53 ईटी 9901 और यूपी95टी 4135 को चेक किया गया तो पता चला कि बसों के अंदर खचाखच यात्री भरे हैं। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया गया तथा कुछ यात्रियों ने मास्क का प्रयोग भी नहीं किया है।

चालक से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों बसों के चालक इन श्रमिकों को विभिन्न स्थानों से देहरादून लेकर आ रहे थे। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत बस चालकों से देहरादून आने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बारे में पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि चालकों के पास क्रमशः कुल 32-32 व्यक्तियों की अनुमति है जबकि बस में कुल क्रमशः 70 व 69 यात्री भरी है।

पुलिस ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन चेक किये तो वाहनों में यात्रियों को मिलाकर चालक सहित बैठने की क्षमता 42-42 सीट की है। इस प्रकार से बस में यात्रियों के क्षमता से अधिक खचाखच भरे होने तथा कुछ यात्रियों द्वारा मास्क का प्रयोग भी ना किए जाने से कोरोना संक्रमण फैलने की पूर्ण आशंका है तथा चालक द्वारा अनलॉक-2 के दौरान प्रख्यार्पित आदेश व अधिरोपित प्रतिबंधों की भी अवहेलना की गई है।

वाहन संख्या यूपी53 ईटी 9901 का चालक जयराम निवासी ग्राम कहला, थाना बढ़ोली, जिला गोपालगंज (बिहार) एवं वाहन स्वामी अभिषेक, निवासी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश तथा बस संख्या यूपी95टी 4135 के चालक अजय पाण्डे, निवासी ग्राम तेलियां बसोली, थाना बसंतपुर, जिला सीवान बिहार एवं वाहन स्वामी केसी जैन के विरुद्ध धारा-188, 269 आईपीसी एवं धारा-3 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर, बसों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। समाचार लिखे जाने तक अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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