उत्तराखंड में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने इन चीजों पर लगाया बैन, जारी की सख्त गाइडलाइन

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देहरादून॥ उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) कोरोना के दूसरे लहर के तेजी से बढ़ते प्रकोप को रोकथाम को लेकर सतर्क हो गया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई गाइडलाइन में कोचिंग सेंटर और स्वीमिंग पूल को पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए। वहीं जिम और यातयात की संचालित वाहन पचास प्रतिशत यात्रियों के साथ संचालित होंगे। रात्रि कर्फ्यू में छूट के अलावा सभी व्यक्तियों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। उक्त आदेश अग्रिम आदेश तक जारी रहेंगे। साथ ही कुंभ मेला क्षेत्र में पहले के आदेश यथावत जारी रहेंगे।

Tirath Singh Rawat

मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश जारी रहेंगे। नई गाइडलाइन में समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बन्द रहेगें। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सारी गतिविधियां वर्जित रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू में रात साढ़े दस से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

सभी धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अमुमानित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। कुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से पूर्व में जारी निर्देश ही मान्य होंगे।

निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक वाहन बस,विक्रम,ऑटो, रिक्शा इत्यादि में 50 प्रतिशत यात्री ही बैठेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें। समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।

निर्देशों में कमजोर व्यक्तियों को संरक्षण में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्त्यिों और गर्भवती महिलाओं के साथ दस साल से छोटे बच्चें को आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। वहीं स्थानीय से लेकर बाहरी राज्यों के व्यक्त्यिों को राज्य पर्यटक और सार्वजरिक स्थलों पर मास्क और शरीरिक दूरी कड़ाई के साथ अनिवार्य रुप से पालन करना होगा।

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