कोरोना नियमों को धता बता 89 यात्रियों को लेकर बिहार जा रही बस देहरादून में सीज

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– मेरठ के रहने वाले बस मालिक और चालक के खिलाफ भी धारा-188, 269 आईपीसी एवं धारा-2/3 महामारी अधिनियम में केस दर्ज

देहरादून। उत्तराखंड से 89 लोगों को लेकर बिहार के अररिया जा रही एक बस को देहरादून पुलिस ने आज कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में सीज कर दिया। इस मामले में वाहन स्वामी और चालक के विरुद्ध भी अभियोग दर्ज किया गया है।

uttrakhand rule corona

उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी के अनुसार रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यवस्था बनाते हुए अनलॉक 2.0 में नियमों का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाएं रखने एवं जनपद सीमा सप्त ऋषि बैरियर/थाना क्षेत्र अंतर्गत सघन चेकिंग करने हेतु आदेशित किया गया था। इसके अनुपालन में आज चेकिंग के दौरान एक बस संख्या यूपी15-ईटी2139 को चेक किया गया तो पता चला कि बस के अंदर खचाखच यात्री भरे हैं। शारीरिक दूरी के नियमों पालन नहीं किया गया तथा कुछ यात्रियों ने मास्क का प्रयोग भी नहीं किया है।

चालक से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ बस चालक इन यात्रियों को देहरादून से बिहार राज्य के जनपद अररिया छोड़ने के लिए जा रहा था। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चालक से देहरादून से बिहार राज्य यात्रियों को छोड़ने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बारे में पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि चालक के पास कुल 28 व्यक्तियों की अनुमति है जबकि बस में कुल 89 यात्री सवार थे।

पुलिस ने वाहन के रजिस्ट्रेशन को चेक किया तो पता चला कि वाहन में यात्रियों को मिलाकर चालक सहित बैठने की क्षमता 42 सीट की है। इस प्रकार से बस में यात्रियों की क्षमता से अधिक खचाखच भरे होने तथा कुछ यात्रियों द्वारा मास्क का प्रयोग भी ना किए जाने से कोरोना संक्रमण फैलने की पूर्ण आशंका है तथा चालक द्वारा अनलॉक के दौरान प्रख्यार्पित आदेश व अधिरोपित प्रतिबंधों की भी अवहेलना की गई है।

वाहन चालक समीर निवासी ग्राम बांद्रा थाना किठौर जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) एवं वाहन स्वामी शबनूर चौधरी निवासी शास्त्री नगर मेरठ के विरुद्ध धारा-188, 269 आईपीसी एवं धारा-2/3 महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए बस को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज कर दिया गया। समाचार लिखे जाने तक अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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