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uttarakhand news: राजधानी दिल्ली से घर छोड़कर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड आई किशोरी के साथ एक होटल में दुष्कर्म की घटना उजागर हुई है। नाबालिग का फायदा उठाकर होटल के मैनेजर ने उसके साथ बलात्कार किया।

पॉक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट होटल मैनेजर को 20 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने ये फैसला शनिवार को सुनाया। एक सरकारी वकील ने जानकारी दी कि ये घटना फरवरी 2023 की है।

जानकारी के अनुसार, 14 वर्षीय किशोरी दिल्ली से भागकर ऋषिकेश पहुंची थी। पैसे की कमी के चलते उसने एक सस्ते होटल में कमरे की बुकिंग की। 18 फरवरी की रात होटल के मैनेजर मान सिंह ने उसके कमरे में जाकर बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह लड़की ऋषिकेश कोतवाली पहुंची और पुलिस को सारी बात बताई। लड़की के परिजन अगले दिन दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचे और प्रकरण दर्ज कराया।

पुलिस ने होटल के मैनेजर को अरेस्ट किया और 19 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोतवाली ऋषिकेश के पैरोकार जसवीर सिंह नेगी ने पुलिस की ओर से गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।

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