Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत प्रदान की है, जो कि अधिवर्षात आयु प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को सरकार नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देगी। इस संबंध में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने मंगलवार को निर्देश जारी किए हैं।
ये निर्णय उन कर्मचारियों के लिए है जो हाईकोर्ट के 11 अप्रैल 2023 के आदेश और शासनादेश के जारी होने से पहले 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। पहले ही राज्य मंत्रिमंडल में इस पर फैसला लिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट भी इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई के लिए निर्देश दे चुके हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जिनको एक जनवरी और एक जुलाई को इंक्रीमेंट मिलना है, उनकी आखिरी सैलरी में एक नोशनल इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा। इसी वेतन के आधार पर उनकी पेंशन की गणना की जाएगी। हालांकि, इस नोशनल इंक्रीमेंट को रिटायरमेंट पर मिलने वाले अन्य लाभ में शामिल नहीं किया जाएगा।
ये लाभ तुरंत प्रभाव से लागू होगा, मगर एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के कई कर्मचारी हर साल अपनी सेवा पूरी करके 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, जिनमें ऐसे भी कर्मचारी शामिल होते हैं जो एक ही वेतन स्तर पर उस तिथि पर एक साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर लेते हैं। उन्हें एक जुलाई और एक जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता है, मगर रिटायरमेंट के कारण अगले इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते हैं।
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