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Uttarakhand News: पिथौरागढ़ जिले के सत्र न्यायाधीश ने एक पति की हत्या के संबंध में उसकी पत्नी को मुजरिम ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने महिला पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पत्नी ने अपने पति की अवैध संबंधों के प्रति आपत्ति करने पर उसकी हत्या कर दी थी और उसने पति के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया था। मृतक के भाई द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने महिला के विरूद्ध केस दर्ज किया था, जिसके फलस्वरूप यह केस अदालत में चला गया।

जज शंकर राज ने एक महिला को अपने पति की हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, 12 फरवरी 2022 को पिथौरागढ़ तहसील क्षेत्र के दिगांस गांव में उस महिला ने अपने पति से झगड़ा करने के बाद उनका निजी अंग काटकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई द्वारा दी गई शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ राजस्व पुलिस ने आईपीसी की धाराएँ 302 और 201 लागू करके मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि महिला का एक अन्य युवक से नाजायज संबंध था।

बता दें कि पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर उसकी पत्नी ने उसे हत्या कर डाला। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद महिला को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
 

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