उत्तराखंड की धामी सरकार ने 6 अक्टूबर को चार धाम यात्रा (Char Dham Yatra) के लिए गाइलाइन जारी कर दिया। चार धामों में ‘दर्शन’ के लिए पंजीकरण और ई-पास अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि या तो दोनों की वैक्सीन की डोज हो या फिर नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को चार धाम (Char Dham Yatra), केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की दैनिक सीमा को हटा दिया।
जानकारी के मुताबिक महामारी के कारण, एचसी ने पहले भक्तों की अधिकतम संख्या तय की थी जो प्रतिदिन मंदिरों में जा सकते हैं, बद्रीनाथ के लिए 1,000, केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400।
तो वहीं अदालत ने कहा कि प्रत्येक (Char Dham Yatra) तीर्थयात्री को एक नकारात्मक कोरोनावायरस परीक्षण रिपोर्ट और एक टीकाकरण प्रमाण पत्र लाना होगा।
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