मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, कही ये बात

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के नए आईटी रुल्स को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि सरकार आज से लागू होने वाली अपनी नई नीति पर रोक लगाए , क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है।
WhatsApp moves HC against centre's new IT policy
याचिका में कहा गया है कि नई गाइडलाइन भारत के संविधान के मुताबित यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की नई नीति से 2016 से चल रही एंड टू एंड एनक्रिप्शन की व्हाट्सएप की नीति पर असर पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि एक मैसेज को ढूंढने के लिए सभी मैसेज को देखना होगा। इस बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि किस मैसेज की केंद्र सरकार आगे जांच करवा सकती है।

सरकार की नई नीति सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार संबंधी फैसले का उल्लंघन

व्हाट्सएप ने कहा है कि केंद्र सरकार की नई नीति सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार संबंधी फैसले का उल्लंघन है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 25 फरवरी को नया नियम जारी कर सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। ये समय सीमा पिछले 25 मई को खत्म हो गई। इस नियम के तहत किसी मैसेज के मूल रचनाकार की पहचान का प्रावधान किया गया है।
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