क्या कोरोना टीके पर से हटेगा जीएसटी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीके, दवाओं तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर GST हटाने पर कहा कि इसके हटने से ये जीवन रक्षक दवाएं और सामान ग्राहकों के लिए महंगे हो जाएंगे। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि GST हटने पर इनके विनिर्माताओं को उत्पादन में उपयोग किए गए कच्चे/मध्यवर्ती माल व सामग्री पर चुकाए गए कर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा।

ज्ञात करा दें कि वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक आयात करने पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। वहीं कोरोना की दवाओं और आक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 % की दर से GST लगता है। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने इन सामानों पर जीएसटी से छूट दिए जाने की मांग को लेकर ट्वीट में जवाब देते हुए लिखा है कि अगर टीके पर पूरे पांच % की छूट दे दी जाती है, तो वैक्सीन विनिर्माताओं को कच्चे माल पर दिए गए कर के लिए इनपुट कर क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा और वह पूरी लागत को उपभोक्ताओं, नागरिकों से वसूलेंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पांच % की दर से GST लगने से विनिर्माताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलता है और यदि ITC ज्यादा होता है तो वो रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीन विनिर्माताओं को जीएसटी से छूट दिए जाने का उपभोक्ताओं को नुकसान होगा।

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