बंद हुए पांच सौ, हजार के नोट दोबारा बदले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अनुमति

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भारत में नोटबंदी (demonetisation in india) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली पिटीशन पर बीते कल को संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जज एसए नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने संकेत दिया कि बंदे हुए पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर सोचा जाएगा। हालांकि, कुछ खासे मामलों में ही इजाजत दी जाएगी। संविधान पीठ इस केस में 5 दिसंबर को हेयरिंग जारी रखेगी।

इन पिटीशन्स में नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की नोटिफिकेशन को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। मोदी सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि अदालत इस प्रकार का आदेश नहीं दे सकती। नोटबंदी के बाद नोट बदले जाने के लिए विंडो को बहुत आगे बढ़ाया गया था मगर लोगों ने इसका लाभ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ खास मामलों में सरकार नोट बदले जाने के बारे में सोच सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नोटंबदी के ऐलान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह नकली नोट की समस्या और आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए लिया गया फैसला था।

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