आपके आधार कार्ड की सहायता से आयकर विभाग खुद ही जारी कर देगा PAN CARD, लागू हो चुका है नियम

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नई दिल्ली ।। यदि आपने अभी तक PAN CARD नहीं बनवाया तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए अब आपको आवदेन भी नहीं करना होगा Central Board of Direct Taxes खुद ही आपका PAN CARD आपके घर भेज देगा।

दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आधार नंबर का इस्तेमाल कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को स्वत: स्थायी खाता नंबर (पैन) जारी कर देगा। ये दोनों डाटाबेस को जोडऩे की नई व्यवस्था का हिस्सा है।

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Central Board of Direct Taxes की 30 अगस्त की अधिसूचना के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति आधार का इस्तेमाल कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।

ये नियम एक सितंबर से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना में बताया गया कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए ‘आधार’ से व्यक्ति की अन्य जनांकिक जानकारी जुटा लेगा। CBDT, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है।

CBDT के चेयरमैन पी सी मोदी ने जुलाई में एक साक्षात्कार में कहा था कि विभाग खुद से उस शख्स को एक नई पैन नंबर आवंटित कर देगा जो रिटर्न दाखिल करते वक्त आधार का इस्तेमाल करेगा। ये दोनों डाटाबेस को आपस में जोडऩे की नई व्यवस्था का हिस्सा है।

फोटो- फाइल

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