देहरादून। उत्तराखंड सरकार जहां एक तरफ कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर सख्ती बरत रही है, वहीं अब अनलॉक की ओर भी धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) के साथ ही राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने इसके लिए दिशा-निर्देश तय किये हैं, जिन्हें राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज जारी कर दिया।
इसके मुताबिक सभी प्रोडक्शन यूनिट, फिल्म शूटिंग यूनिट या ऑडियो विजुअल सेक्टर्स के लोगों को कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के लिए सभी जरूरी मानक दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मसलन 6 फीट की शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, चेहरा ढकना, बार-बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करना और आरोग्य सेतु एप को यूनिट के सभी लोगों के मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा।
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इन सब का परीक्षण करने के बाद महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखंड शूटिंग यूनिट को अनुमति देंगे, जिसे संबंधित जिला प्रशासन को दिखाना होगा। प्रोडक्शन कंपनी को एक नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना होगा, जो उस दौरान सभी गतिविधियों का डाटा प्रशासन के साथ साझा करेगा। यूनिट के लोगों को प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। फिल्म यूनिट को किसी भी जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में ना तो शूटिंग करने की इजाजत होगी ना ही किसी जोखिम क्षेत्र से कोई व्यक्ति क्रू में शामिल हो सकेगा।
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प्रोडक्शन यूनिट के सभी लोगों को मास्क, हैंड ग्लव्स आदि पहनना अनिवार्य होगा। शूटिंग स्थल पर भीड़भाड़ इकट्ठा करने की मनाही होगी। अगर प्रोडक्शन यूनिट या फिल्म शूटिंग यूनिट के किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो इस बारे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्राधिकरण को यथाशीघ्र सूचित करना होगा। प्रोडक्शन यूनिट और फिल्म शूटिंग यूनिट को किसी भी स्थानीय व्यक्ति के साथ आसपास के इलाकों में बेवजह घूमने की इजाजत नहीं होगी।
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इनडोर शूटिंग के लिए अधिकतम 15 और आउटडोर शूटिंग के लिए 30 लोगों की अनुमति होगी। रसोई में भोजन पकाने के दौरान और खाना परोसने के दौरान भी सभी अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। शूटिंग या आवागमन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को भी पहले और बाद में सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
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मुख्य सचिव ने कहा है कि फिल्म शूटिंग के दौरान उपरोक्त गतिविधियों की निगरानी के लिए आवश्यक तंत्र लगाने के मामले में सम्बन्धित जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, महामारी रोग अधिनियम, 1897 और आईपीसी की सम्बन्धित धाराओं के तहत इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।