मासिक धर्म के समय महिलाओं को मिलेगी अब ये बड़ी सुविधा, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह महिला कर्मचारियों और श्रमिकों को हर महीने उनकी रजोनिवृत्ति के समय का वेतन सहित अवकाश देने की मांग करने वाली मांग पर प्रतिवेदन के तौर पर विचार करें। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया ।
Delhi high court
याचिका दिल्ली लेबर यूनियन ने दायर किया था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजीव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के दफ्तरों में महिलाकर्मियों की संख्या अच्छी-खासी है। वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में नौकरी कर रही हैं, चाहे वे कुशल श्रमिक के रूप में हों, अकुशल श्रमिक के रूप में या अधिकारी के रूप में। इन महिला श्रमिकों को स्थायी और अस्थायी या संविदा के आधार पर रोजगार दिया गया है।
याचिका में कहा गया था कि महिलाओं की बायोलॉजिकल जरूरत की वजह से उन्हें बाकी कर्मचारियों से अलग सुविधाएं दी जानी चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि महिलाओं को रजोनिवृत्ति के समय अलग और स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने के अलावा उन्हें कैजुअल लीव या वेतन सहित छुट्टी दी जाए। रजोनिवृत्ति के समय महिला कर्मियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि संविधान की धारा 15(3) के मुताबिक केंद्र और दिल्ली सरकार को महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं दी जानी चाहिए लेकिन सरकारें उन्हें अलग से कोई सुविधा नहीं देती हैं। महिला कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ पुरुष कर्मचारियों और श्रमिकों की तरह ही पेश आया जाता है। महिलाओं को महीने में चार से छह दिन रजोनिवृत्ति के दौर से गुजरना होता है लेकिन उनके लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया जाता है।
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