काम की खबर : इमरजेंसी में मात्र एक घंटे के भीतर मिलेंगे 1 लाख रुपये, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

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नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लोग एक फिर से परेशान हो गए हैं कि अगर कोविड या अन्य किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा या किसी अपने के बीमारी होने पर पैसे की जरूरत पड़ी तो कहां से मैनेज होगा। केंद्र सरकार ने ऐसी ही स्थिति के लिए एक सुविधा दी है जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। आइये जानते हैं क्या है वो सुविधा…

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इमरजेंसी में पड़ने वाली जरूरत के मद्देनजर आप अपने एंप्लाई प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपये तक की रकम अर्जेंट बेस पर प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते 1 जून 2021 को इस बात को लेकर एक सर्कुलर निकाला था कि अगर ईपीएफओ (एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) सदस्य अपने प्रॉविडेंट कोष से मेडिकल इमरजेंसी के लिए रकम पाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं यानी PF से Partial Withdrawal कर सकते हैं।

क्या है ये सुविधा

किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के वक्त आप अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक का एडवांस हासिल सकते हैं। पहले नियम थी कई पीएफ से एडवांस रकम निकालने के बाद 3 से 7 दिन के भीतर ये रकम आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन अब इसे घटाकर 1 घंटा कर दिया गया। सरकार ने बीते जून माह में इन नियमों में बदलाव किया था जिसमें मेडिकल इमरजेंसी जिसमें कोविड हॉस्पिटलाइजेशन भी शामिल है। इस सुविधा के लिए आपको आवेदन करते समय कोई भी बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीएफ से मेडिकल एडवांस के लिए एप्लाई करना है और 1 घंटे में पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

जानें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस

www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें।
इसके बाद https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface ये लिंक आपको खोलना होगा।
अब ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और इसके बाद क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) को भरें।

अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और वैरिफाई करेंअब Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
अपने कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें।
Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें।
अब आपका क्लेम फाइल होने और स्वीकार होने के मात्र एक घंटे के अंदर पीएफ क्लेम का पैसा आप खाते में आ जाएगा.

1 लाख रुपये तक पीएफ एडवांस पाने से जुड़ी ध्यान रखने वाली बातें

ये मेडिकल एडवांस पीएफ खाताधारक या उसके परिवार के लोगों के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है। पेशेंट को सरकारी या पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) या फिर CGHS पैनल पर लिस्टेड हॉस्पिटल में ही एडमिट होना चाहिए। अगर निजी अस्पताल में भर्ती हैं तो संबंधित अथॉरिटी इस मामले को देखेगी और इसके लिए मांगे गए आवेदन पर विचार करके पीएफ एडवांस निकालने की इजाजत देगी।

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