बेल्जियम। बेल्जियम सरकार ने अब अपने कर्मचारियों से हफ्ते में पांच के बदले केवल चार दिन ही काम लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को अब अपने काम के बाद ऑफिस के मैसेज को इग्नोर करने का भी अधिकार होगा। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए देश अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर रहा है। इस बदलाव की घोषणा खुद प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने की है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को श्रम कानून के इन बदलावों पर अपने मंत्रियों से लंबी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा-कोरोना की वजह से हम अधिक लचीले ढंग से काम करने के लिए विवश हो रहे हैं। श्रम बाजार को भी इसके अनुकूल होने की आवश्यकता है। ‘इस श्रम कानून में सबसे अच्छा बदलाव है काम के घंटे खत्म होने के बाद अपने ऑफिस के फोन को बंद कर सकेंगे।
श्रम कानून में ये अधिकार दिया गया है कि अब कर्मचारी बिना बॉस के डर के काम के घंटे खत्म होने के बाद अपना डिवाइस ऑफ क्र सकेंगे और ऑफिस के मैसेज को इग्नोर भी कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि बेल्जियम सरकार का ये कदम देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस प्रदान करने के लिए है। नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को सप्ताह में पांच दिन की बजाय चार चार दिन या फिर मात्र 38 घंटे ही काम करना होगा।
इस नए नियम के बाद कर्मचारियों को अधिक लंबा सप्ताहिक अवकाश मिलेगा लेकिन उनकी सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके तहत एक कर्मचारी को अनुमति होगी कि वो एक सप्ताह में अधिक घंटे काम कर ले ताकि अगले हफ्ते वो कम काम करे। हालांकि, इसके लिए उसे अपने बॉस से परमीशन लेनी होगी। इसका अर्थ ये है कि, ये सुविधा सिर्फ बड़ी कंपनियों में दी जाएगी जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति में कोई और कर्मचारी काम कर रहा होगा।