अभी- अभी- योगी सरकार ने निकाला ये नया आदेश, यूपी में रहते हैं तो जान ले नहीं तो॰॰॰

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उत्तर प्रदेश॥ योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य में अब जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान वैगरह भू-संपत्तियों के प्राइस तथा ऐसी प्रापर्टी की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को डीएम तय करवाएंगे।

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जानकारी के मुताबिक सोमवार को कैबिनेट बैठक में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब कोई भी शख्स यूपी में कहीं भी कोई जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान वगैरह खरीदना चाहता है और यदि उसके मन में रेट को लेकर संशय है तो संबंधित जिले के डीएम को एक लेटर देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपए का शुल्क जमा करना होगा।

तत्पश्चात जिलाधिकारी लेखपाल (accountant) से उस भू-सम्पत्ति (real estate) की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन करवाएंगे। उसके बाद उस सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा। हालांकि ये अल्टरनेटिव है और ये व्यक्ति के खुद की इच्छा पर है।

ऐसी व्यवस्था संपत्ति के केसों को कम करने के लिए किया गया है। क्योंकि संपत्ति के दर से जुड़े कई केस आते है जो वर्षों तक चलते है। राज्य के स्टाम्प व रजिस्ट्री मंत्री ने बताया कि कैबिनेट के इस अहम फैसले के बाद अब राज्य में भू-सम्पत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री करवाते समय उस पर लगने वाले स्टांप शुल्क को तय करने में विवाद नहीं होंगे और इस मामले पर होने वाले मुकदमों की संख्या घटेगी।

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