बड़े काम की हैं योगी सरकार की पारिवारिक लाभ योजना, जानें इसके फायदें

img

लखनऊ। प्रयोदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनु0जाति/जनजाति के गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ जना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवासरत परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर मृतक के आश्रित को 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने योजना के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजनान्तर्गत अनु0जाति/जनजाति के गरीब परिवारों को, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,460 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रूपये तक हो, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस योजना को कम्प्यूटरीकृत करते हुए ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गरीब परिवार के मुखिया की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 3,163 परिवारों को लाभ प्रदान किया गया है। इसके पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,50,229 परिवारों को, वर्ष 2019-20 में 1,46,526 परिवारों को, वर्ष 2018-19 में 1,08,894 परिवारों को तथा 2017-18 में 86,256 परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 4,95,068 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

Related News