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अमृतसर धमाकों के मामले में 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी सूचना देते हुए दावा किया कि धमाकों का मामला सुलझा लिया गया है।

श्री हरमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट में बीते दिनों दो धमाके हुए। पहला धमाका 6 मई और दूसरा 8 मई को हुआ था। इस मामले में पुलिस सतर्क थी और निरंतर सी.सी.टी. कैमरों को देख रहा थी। जिसके संबंध में आसपास के लोगों से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी मांगी गई है। कई ऐसी बातें सामने आईं, जिसमें पुलिस आरोपियों से संपर्क कर रही थी। 10 मई को दोपहर करीब 12:00 बजे तीसरा धमाका हुआ और पुलिस ने तीसरे धमाके से संकेत लेते हुए घेराबंदी की और पांच सदस्यीय आतंकवादी गिरोह को अरेस्ट कर लिया।

अरेस्ट लोगों ने शुरुआती पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बड़े खुलासे किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 1) आजाद वीर सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी गांव वडाला कलां, बाबा बकाला, जिला अमृतसर ग्रामीण 2) अमरीक सिंह पुत्र लखबीर सिंह निवासी गुरदासपुर, 3) साहब सिंह निवासी गेट हकीमा अंगड़, अमृतसर और 4) धर्मेंद्र, और 5) हरजीत निवासी 88 फुट रोड, अमृतसर।

पकड़े गए आरोपी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

गिरफ्तार आरोपी आजाद वीर सिंह बुधवार की रात करीब 12 बजे सराय के बाथरूम में गया और उसके पीछे पार्क में बम विस्फोट कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर उसे अरेस्ट कर लिया. पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पांचों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उन्होंने पहले भी विस्फोट किए हैं।

पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि छह मई को पार्किंग में हुए पहले दो विस्फोटों में पॉलीथिन के लिफाफे में बम सामग्री थी, जिसे मोटे धागे से लटकाया गया था. इसके बाद 8 मई की सवेरे लगभग 04 बजे उसी पार्किंग में एक और बी मटेरियल रखा गया और वह वहां से चला गया। बाद में जब एक अन्य राहगीर ने धागे को देखा और उसे खींचा तो उसमें भी विस्फोट हो गया। घटना सुबह करीब 06.30 बजे की है।

ऐसे सीखा बम बनाना

अरेस्ट आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पांच हजार रुपये में पटाखे बनाने की सामग्री एक साथ खरीदी और उसमें पत्थर डालकर ट्रायल किया, जिसमें वे सफल रहे और बम बनाने लगे. पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के कब्जे से 1100 ग्राम विस्फोटक सामग्री/रसायन और कुछ कट्टरपंथी साहित्य भी बरामद किया है। इस संबंध में थाना ई डिवीजन की पुलिस ने आरोपी को कांड संख्या 49/2023 धारा 9-बी विस्फोटक के तहत अरेस्ट किया है. अधिनियम, 3-4-5 विस्फोटक सामग्री, 13,16,18। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 120-बी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है
 

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