उत्तर प्रदेश ॥ राजधानी लखनऊ में ऊपरी कमाई करने वाले बैंककर्मी को 5 बरस की सजा सुनाई गई है। इस मामले में CBI की विशेष जज डॉ विदूषी सिंह ने इंडियन ओवरसीज बैंक के स्पेशल कैडर असिस्टेंट डॉ हनुमान सिंह को दोषी करार दिया है।
साथ ही विशेष जज ने लखनऊ की इंदिरानगर शाखा में तैनात रहे डॉ हनुमान सिंह को 5 बरस की सजा सुनाई और एक लाख के जुर्माने से भी दंडित किया है। राजधानी लखनऊ CBI के लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह के अनुसार, वर्ष 1976 से 2009 के दौरान डॉ हनुमान सिंह ने अपनी आय से लगभग 44 लाख ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी।
CBI ने पाया कि इस दौरान अभियुक्त की कुल आय 91 लाख 23 हजार रुपए थी, लेकिन इसके पास अपनी इस आय से 44 लाख 42 हजार 299 रुपए अधिक की चल व अचल संपत्ति पाई गई। जिसका अभियुक्त कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बता दें कि इस मामले में CBI ने विवेचना के बाद 31 जुलाई, 2010 को में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सपठित धारा 13 (1) (ई) में चार्जशीट दाखिल की गई थी।