Up kiran,Digital Desk : "बुलडोजर नहीं रुकेगा!"... झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स (RIMS) की जमीन पर चले रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कोई रोक नहीं लगेगी। अदालत ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए लगाई गई एक दर्जन से ज्यादा याचिकाओं को एक झटके में खारिज कर दिया है।
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान बेहद सख्त लहजे में कहा कि यह अभियान अब नहीं रुकेगा। सिर्फ याचिका दायर कर देने और बाद में कागज दिखाने की दलील पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन को अपनी कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है।
9.65 एकड़ जमीन पर कब्जा, बना दी हैं बहुमंजिला इमारतें और बाजार
यह मामला तब और भी गंभीर हो जाता है, जब कब्जे का आंकड़ा सामने आता है। रिम्स की करीब 9.65 एकड़ जमीन पर सालों से अवैध कब्जा है। इस जमीन पर लोगों ने मंदिर, कई बहुमंजिला इमारतें, पूरा का पूरा बाजार और सैकड़ों कच्चे-पक्के मकान बना लिए हैं।
इस बात का खुलासा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की एक रिपोर्ट में हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया था। झालसा ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि रिम्स की जमीन पर बुद्ध पार्क से लेकर 150 से ज्यादा घर तक बन गए हैं। यहां तक कि अवैध खेती हो रही है और अवैध सड़कें भी बना दी गई हैं।
कोर्ट में हाजिर हुए DC-SSP
मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को सुनवाई के दौरान रांची के DC, SSP और बड़गाईं के अंचलाधिकारी खुद दस्तावेजों के साथ कोर्ट में मौजूद थे, जहां अदालत ने उनसे अतिक्रमण को लेकर कड़े सवाल किए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी इस अभियान का विरोध करेगा या इसमें बाधा डालेगा, उस पर सीधे अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई की जाएगी।
शहर में भी चल रहा बुलडोजर
रिम्स के अलावा, रांची नगर निगम भी शहर के दूसरे इलाकों में एक्शन मोड में है। गुरुवार को अपर बाजार के बकरी बाजार और जालान रोड इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। निगम की टीम ने बांस-बल्ली से बने कई अवैध ढांचों और झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ दिया और ठेले-खोमचे वालों का सामान भी जब्त कर लिया। निगम ने साफ चेतावनी दी है कि दोबारा कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी
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