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Asaram gets bail: देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने 2013 के चर्चित बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। ये फैसला उनकी गंभीर हृदय रोग की स्थिति और तत्काल चिकित्सा की जरूरत को देखते हुए दिया गया।

आसाराम को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनज़र शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है। वर्तमान में उनका इलाज जोधपुर सेंट्रल जेल से स्थानांतरित कर भगत की कोठी स्थित आरोग्य चिकित्सा केंद्र में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जमानत केवल उनके इलाज के लिए दी गई है और इससे उनकी उम्रकैद की सजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। SC ने उनके इलाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी निर्देश दिया।

जानें किन शर्तों पर मिली जमानत

जमानत केवल इलाज तक सीमित रहेगी।
सजा पर कोई निलंबन नहीं होगा।
इलाज के दौरान पुलिस सुरक्षा अनिवार्य होगी।

आपको बता दें कि बाबा आसाराम को 2013 में एक नाबालिग लड़की के रेप केस में अरेस्ट किया गया था। लड़की ने आरोप लगाया था कि उसे जोधपुर के पास स्थित उनके आश्रम में बुलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। 2018 में जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

 

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