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बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के 2006 के अपहरण मामले में प्रयागराज की एक अदालत ने गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और दो अन्य को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अतीक अहमद सजा की अवधि सुनने के बाद कथित तौर पर अदालत में बेहोश हो गए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राशि पीड़ित परिवार को देनी होगी।

प्रयागराज की एक अदालत ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उमेश पाल, जिसकी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी, 2005 के बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था, जिसमें गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक मुख्य आरोपी हैं।

 

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