img

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी मसीह द्वारा निशान लगाए गए बैलेट पेपर और वीडियो फुटेज की जांच खुद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने नियमों का पालन नहीं किया। उनके लगाए निशान को नजरअंदाज कर कल मंगलवार को मतों की गिनती की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे। बताते चलें कि अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में कबूल किया है कि उन्होंने आठ बैलेट पर X का निशान बनाया था।

गौरतलब है कि गत 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आठ पार्षदों के वोट को अवैध करार दिया था। इसके बाद बीजेपी के मनोज सोनकर को मेयर बनाया गया। इसपर आम आदमी पार्टी के पार्षद व मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने इसे चुनौती देते हुए पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पीठासीन अधिकारी की एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह कुछ पार्षदों के वोटों पर निशान लगाते दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई थी और मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को रखी गई थी। पिछली सुनवाई में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त रुख अपनाया था। 

--Advertisement--