img

UP Kiran,Digital Desk: अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय से 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्होंने 19 फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया कि राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था।

न्यायाधीश ने कहा, "हम आपको अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम रूप से सजा निलंबित कर रहे हैं।" अदालत ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया। अगली सुनवाई 18 मार्च, 2026 को होगी। इसके अलावा, राजपाल यादव को 18 मार्च, 2026 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना होगा। 

अभिनेता को अंतरिम जमानत मिल गई, जब उनके वकील ने अदालत को बताया कि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से प्रतिवादी के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं। अदालत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि हेरा फेरी अभिनेता को डीडी जमा होने की समय सीमा के भीतर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यदि डीडी समय पर जमा नहीं हुआ, तो मामले की सुनवाई मंगलवार सुबह फिर से होगी।