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Up Kiran, Digital Desk: पेंशनभोगियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) में अहम संशोधन किए हैं और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं।

नए नियमों के तहत, अगर किसी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) से नौकरी से बर्खास्त या हटाया जाता है, तो उसे न तो रिटायरमेंट का लाभ मिलेगा और न ही पेंशन का लाभ मिलेगा। भले ही उसने कितने भी लंबे समय तक नौकरी की हो। इसके साथ ही ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय बर्खास्तगी के फैसले की समीक्षा करेगा। मंत्रालय यह आकलन करेगा कि बर्खास्तगी निष्पक्ष थी या नहीं और क्या इस आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ जब्त किए जाने चाहिए। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया लागू की गई है।

आपको बता दें कि पहले जब किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त या हटाया जाता था, तो उसे पूरा रिटायरमेंट लाभ मिलता था। कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ता था। तब यह मायने नहीं रखता था कि कर्मचारी को बर्खास्त करने का कारण क्या था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियमों के आधार पर अब यदि किसी कर्मचारी को बर्खास्त या हटाया जाता है तो उसे सभी सेवानिवृत्ति अधिकार नहीं मिलेंगे।

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