Up Kiran, Digital Desk: राजस्थान में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए एक निराशाजनक खबर आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की SI भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है, जिससे कई उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
क्या है पूरा मामला:आपको याद होगा कि 2021 में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सब-इंस्पेक्टर के 859 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। परीक्षा हुई, लेकिन उसके बाद पेपर लीक होने और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। मामला इतना बढ़ा कि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। कुछ ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर, जो उस परीक्षा को पास करके ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।
उम्मीदवारों ने की थी परीक्षा रद्द करने की मांग
इस धोखाधड़ी के सामने आने के बाद, कई ईमानदार और मेहनती उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि जब परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हुई है, तो इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि कुछ धोखेबाजों की वजह से हजारों मेहनती छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की है।
अदालत का मानना था कि पेपर लीक की जांच पहले से ही चल रही है और SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) दोषियों का पता लगा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जो भी इस घोटाले में शामिल पाया जाएगा, उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। लेकिन, कुछ लोगों के अपराध की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना सही नहीं है।
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