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devar bhabhi dispute: भूमि विवाद में भाभी की लोहे क्षण से मारकर हत्या करने के प्रकरण में बीते कल को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप मान की अदालत ने भूली बी ब्लॉक निवासी रंजीत कुमार पासवान, अजीत पासवान को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

कोर्ट ने पांच सितंबर को दोनों को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि निर्धारित की थी। मृतका पिंकी देवी के पति संजय पासवान की शिकायत पर 30 अप्रैल 2022 को बैंकमोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार 30 अप्रैल 2022 की दोपहर 12 बजे आरोपित एकमत होकर पिछले दरवाजे से पिंकी के घर में घुस गए।

संजय पासवान और उनकी पत्नी पिंकी देवी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे, जब उनकी बेटी सोनम उन्हें बचाने आई तो उन लोगों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। अजीत और रंजीत पासवान ने पिंकी के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसे घायल कर दिया और रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर धक्का देकर लाइन पर गिरा दिया।

सूचना पर पुलिस आई और पिंकी को पीएमसीएच ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के बाद पुलिस ने 28 जुलाई 2023 को दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​पांच अक्टूबर 2023 को आरोप गठन के बाद सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों का परीक्षण किया। 
 

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