Up Kiran, Digital Desk: देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक, पहाड़ों के बीच बसे देहरादून से लखनऊ, जयपुर, पटना और भोपाल जैसे शहरों में वायु की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। आकाश धुंध और धूल की मोटी परत से घिरा हुआ है।
दिल्ली में कई बार AQI 500 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। देहरादून, लखनऊ और पटना में भी AQI 400 के करीब पहुँच चुका है, जिससे खतरों का संकेत मिल चुका है। मुंबई में भी AQI 300 से ऊपर और चेन्नई में 200-250 के आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस खतरनाक वायु के लिए उद्योगों के साथ-साथ सड़कों पर दौड़ते लाखों वाहन भी जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिक PUC प्रमाणपत्र की अनदेखी करते हैं, जबकि यह न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब सवाल यह है कि PUC प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं? ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है? आइए, PUC प्रमाणपत्र से जुड़ी सभी जानकारी और नियम हम आपको बताते हैं...
PUC प्रमाणपत्र क्या है?
PUC प्रमाणपत्र का पूरा नाम प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र है। PUC प्रमाणपत्र एक वैध दस्तावेज होता है, जो यह साबित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। यह देशभर में सरकार द्वारा अधिकृत उत्सर्जन परीक्षण केंद्रों (Emission Testing Centers) से जारी किया जाता है। बिना इस प्रमाणपत्र के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध है।
PUC प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं?
अपने वाहन को नजदीकी अधिकृत उत्सर्जन परीक्षण केंद्र या पेट्रोल पंप पर स्थित PUC केंद्र में ले जाएं।
ऑपरेटर वाहन के एग्जॉस्ट पाइप में जांच उपकरण लगाकर उत्सर्जन (Emission Test) स्तर मापेगा।
यदि आपका वाहन तय प्रदूषण मानकों पर खरा उतरता है, तो उत्सर्जन परीक्षण केंद्र से डिजिटल PUC प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क 60 से 100 रुपये का भुगतान करना होगा।
क्या PUC प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनवाया जा सकता है?
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) ऑनलाइन नहीं बनवाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए वाहन का शारीरिक उत्सर्जन परीक्षण कराना आवश्यक है।
हालांकि, टेस्ट पास होने के बाद जारी किया गया PUC प्रमाणपत्र आप ऑनलाइन परिवहन (Parivahan/VAHAN) पोर्टल से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?
परिवहन की वेबसाइट parivahan.gov.in या vahan.parivahan.gov.in खोलें।
ऑनलाइन सेवाओं में जाकर PUC प्रमाणपत्र पर क्लिक करें।
वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक और कैप्चा कोड भरें।
इसके बाद "Get Status" या "PUC Details" पर क्लिक करें।
आपको अपना PUC प्रमाणपत्र दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
PUC प्रमाणपत्र: बनने के बाद कितने दिन तक वैध होता है?
नई कार/बाइक: 1 वर्ष तक वैध होता है।
एक साल बाद: हर 6 महीने में जांच करवाकर नवीनीकरण जरूरी है।
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