आपने कुछ लोगों को इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बारे में सुना होगा। ये नोटिस संबंधित द्वारा की गई गलतियों के कारण आते हैं। आम तौर पर इन 5 गलतियों के कारण आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है।
ITR फॉर्म में गलत जानकारी देने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। दो प्रकार की चयन प्रक्रिया में पहला मैनुअल। दूसरा अनिवार्य है। पहली चयन प्रक्रिया में कुछ बातों को सावधानी से पढ़ा जा सकता है। मगर दूसरी प्रक्रिया में ये बातें सामने आती हैं।
अक्सर ITR न भरने पर भी विभाग आपको नोटिस भेजता है। यदि आपकी आय छूट की सीमा से बाहर है तो आपको ITR फाइल करना होगा। यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और विदेशी संपत्ति के मालिक हैं, तो भी आपको ITR दाखिल करने की जरुरत है।
यदि आपके द्वारा टीडीएस का पेमेंट बदले में किया गया है और कहां से भुगतान किया गया है। यदि इसकी फिलिंग में अंतर होता है तो आपको नोटिस मिलता है। इसलिए चेक करें कि कितना टीडीएस काटा गया और बाद में रिटर्न में इसका जिक्र करें।
ITR में किसी भी वित्तीय वर्ष में आप जो भी आय अर्जित करते हैं, उसे आपको अवश्य घोषित करना चाहिए। अक्सर लोग अकाउंट, एफडी और कंपाउंडिंग डिपॉजिट पर मिले ब्याज की जानकारी ITR में नहीं देते हैं।
कुछ लोग ITR रिटर्न में गलती कर बैठते हैं और जरूरी जानकारी देने से बचते हैं। यदि ऐसा होता है तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है। इसलिए आपको किसी एक्सपर्ट से ITR फाइल करना चाहिए।
यदि आपके खाते में कोई बड़ा लेन-देन होता है, या आपके खाते में अधिक नकदी जमा होती है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये है और वह एक साल में खाते में 12 लाख रुपये जमा करता है तो आप आयकर विभाग के रडार पर आ सकते हैं।
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