छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) ने बीते कल को सभी श्रेणियों के लोगों के लिए बिजली दरों में औसतन 8.35 फीसद की उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। नई दरें एक जून से लागू हो गई हैं। सीएसईआरसी ने बीते वर्ष बिजली दरों में संशोधन नहीं किया था। सीएसईआरसी के सचिव एसपी शुक्ला ने बताया कि पिछली दरों की तुलना में सभी ग्राहक श्रेणियों में बिजली दरों में औसतन 8.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
राज्य में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए सेवाओं का प्रबंधन तीन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा किया जाता है। सीएसईआरसी के सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वितरण कंपनी के समग्र राजस्व घाटे को कम करने के लिए 2024-25 के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, मौजूदा दरों पर वितरण कंपनी के लिए 2024-25 के लिए 1,819 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व घाटा है।
आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक घरेलू और गैर घरेलू सभी श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बिजली खपत दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। कृषि पंप कनेक्शन के लिए टैरिफ में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन के लिए ऊर्जा शुल्क पर 20 प्रतिशत की रियायत दी जाती रहेगी।
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