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Up Kiran, Digital Desk: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के युवाओं और सैनिकों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने अपना एक और बड़ा वादा पूरा करते हुए 'अग्निवीरों' के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के नियमों को अधिसूचित (Notified) कर दिया है।

इस फैसले के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने अग्निवीरों के लिए इस तरह का आरक्षण लागू किया है।

क्या है यह नया नियम: राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन अग्निवीरों ने सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, उन्हें पुलिस विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में समूह 'ग' (Group 'C') के पदों पर 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। हालांकि, यह आरक्षण सहकारी समितियों और निगमों के पदों पर लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह फैसला राज्य के उन वीर सपूतों के सम्मान में है जो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार सैनिक परिवारों की देखभाल और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह कदम उसी दिशा में एक प्रयास है।"

इस नियम के लागू होने से उन हजारों युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा जो 'अग्निपथ योजना' के तहत देश सेवा कर रहे हैं। चार साल की सेवा के बाद जब वे वापस लौटेंगे, तो उनके पास उत्तराखंड सरकार में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर होगा। यह फैसला न केवल अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करेगा, बल्कि राज्य के और भी युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

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