पैन-आधार लिंकिंग का टाइम पीरियड अब बढ़ गया है। आयकर विभाग ने शनिवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार नंबर से लिंक नहीं होने वाले पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से कैंसिल कर दिए जाएंगे।
आधार को पैन से लिंक करवाना अनिवार्य है। आयकर विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि आधार नंबर को आज ही पैन से लिंक करें। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन धारकों के लिए अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य है। इसके लिए समय सीमा 31 मार्च 2023 है और जो लोग यह कार्रवाई नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
हालाँकि, इसमें असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय के निवासी और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हैं जो आयकर अधिनियम के तहत अनिवासी भारतीय हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मई 2017 में इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था।
लिंक ना करवाने पर क्या होगा
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो संबंधित करदाता आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाएगा और न ही टैक्स रिफंड का दावा कर सकेगा। आयकर विभाग ने कहा कि संबंधित व्यक्ति के लिए उन जगहों पर लेनदेन करना मुश्किल होगा, जहां पैन से संबंधित केवाईसी अनिवार्य है (बैंक, वित्तीय लेनदेन आदि)।
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