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Up Kiran, Digital Desk: कर्नाटक के बहुचर्चित नेहा हिरेमथ हत्याकांड के आरोपी फयाज कोंडिनाइकोप्पा को कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद की एकल-न्यायाधीश पीठ ने फयाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि फया-ज पिछले चार महीने से हिरासत में है और जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

हालांकि, लोक अभियोजक (Public Prosecutor) ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ अपराध बेहद संगीन हैं और मामला अभी भी नाजुक दौर में है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर फयाज को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह गवाहों को धमका सकता है

सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे मामले की निष्पक्ष सुनवाई पर असर पड़ेगा। अभियोजन पक्ष ने यह भी चिंता जताई कि फया-ज के बाहर आने से समाज में, खासकर धारवाड़ के हुबली में, शांति और सद्भाव बिगड़ सकता है।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमति जताई और फयाज को समाज के लिए खतरा मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

क्या था पूरा मामला: आपको बता दें कि यह दिल दहला देने वाली घटना इसी साल 18 अप्रैल को हुई थी। हुबली के बीवीबी कॉलेज कैंपस में एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा नेहा हिरेमथ की उसके पूर्व सहपाठी फयाज ने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। नेहा कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमथ की बेटी थीं। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया था और आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठी थी।