
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामलों को लेकर एक बार फिर पंजाब और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों के बुलेटप्रूफ वाहनों में घूमने के लिए कोई नियम या विनियमन नहीं है। हाईकोर्ट ने होशियारपुर के एक मामले का संज्ञान लिया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर पंजाब समेत केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को मामले की जांच कर 9 मई तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने होशियारपुर के एक मामले का संज्ञान लिया है।
एक महिला ने अपनी बुलेटप्रूफ फॉर्च्यूनर कार वापस दिलाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि इस बुलेटप्रूफ कार का प्रयोग उनका बेटा दीपक कुमार उर्फ बिन्नी करता है, जो ए श्रेणी का गैंगस्टर है और उसके खिलाफ 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा 14 मामलों में उसकी सुनवाई लंबित है तथा वह फिलहाल जमानत पर है।
हाईकोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या पंजाब में बुलेटप्रूफ कारों को संशोधित करने की कोई नीति है या नहीं? क्या इस बारे में कोई नीति है कि किसे अपने वाहनों को बुलेटप्रूफ बनाने के लिए उनमें बदलाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं?
जवाब में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल ऐसी कोई नीति नहीं है, लेकिन यह बेहद गंभीर मामला है, इसलिए उन्होंने सरकार से इस बारे में नीति बनाने को कहा है।
डीजीपी के जवाब के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पार्टी बना लिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित पंजाब के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वे मामले की अगली सुनवाई पर इस पूरे मामले में उचित नीति बनाने पर विचार करें और जानकारी उपलब्ध कराएं।