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जब भी आप जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट जैसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके साथ एक बड़ी रकम स्टांप ड्यूटी के रूप में देनी पड़ती है। यह एक अनिवार्य टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी की खरीद, बिक्री या ट्रांसफर के समय लगाया जाता है और इसे राज्य सरकार वसूलती है। यह टैक्स मार्केट वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू (जो अधिक हो) पर आधारित होता है।

अब सवाल है—क्या इस खर्च को कम किया जा सकता है? हां, बिल्कुल। कुछ स्मार्ट और कानूनी तरीकों को अपनाकर आप स्टांप ड्यूटी में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे:

1. महिला को बनाएं सह-मालिक (जॉइंट ओनर)

अगर आप स्टांप ड्यूटी में कमी चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी को पत्नी, मां या किसी महिला सदस्य के नाम से खरीदना या उन्हें जॉइंट ओनर बनाना एक बढ़िया विकल्प है।

कई राज्य महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देते हैं।

दिल्ली में महिलाओं को 4% और पुरुषों को 6% स्टांप ड्यूटी देनी होती है।

महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में भी ऐसी रियायतें लागू हैं।

यह तरीका न केवल बचत कराता है, बल्कि परिवार के वित्तीय नियोजन में भी सहायक होता है।

2. प्रॉपर्टी का मूल्यांकन सही तरीके से कराएं

कई बार प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू सर्किल रेट से कम होती है, लेकिन सौदा ऊंचे दाम पर होता है। ऐसे में:

आप सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी की वास्तविक वैल्यू के अनुसार स्टांप ड्यूटी लगाई जाए।

इसके लिए प्रमाण के साथ कलेक्टर को आवेदन करना होता है।

अगर कलेक्टर को लगता है कि वास्तविक मूल्य सर्किल रेट से कम है, तो स्टांप ड्यूटी में छूट मिल सकती है।

यह तरीका थोड़ा पेचीदा हो सकता है लेकिन प्रभावी है।

3. आयकर में छूट का लाभ लें

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं जिसमें स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क शामिल होते हैं।

यह छूट सिर्फ नई आवासीय प्रॉपर्टी पर लागू होती है।

यह लाभ उसी वित्तीय वर्ष में मिलता है जिसमें आपने भुगतान किया है।

पुरानी या व्यावसायिक प्रॉपर्टी के लिए यह छूट नहीं मिलती।

यह एक अच्छा तरीका है स्टांप ड्यूटी के खर्च का बोझ कम करने का, खासकर जब आप पहली बार घर खरीद रहे हों।

4. अफोर्डेबल हाउसिंग को चुनें

अगर आप सस्ती प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो कई राज्य सरकारें स्टांप ड्यूटी में पूरी या आंशिक छूट देती हैं।

उदाहरण:

दिल्ली: 45 लाख रुपये तक के फ्लैट पर पहली बार खरीदने वालों को स्टांप ड्यूटी माफ।

महाराष्ट्र: मुंबई में 35 लाख रुपये तक और अन्य शहरों में 30 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर छूट।

इस योजना का लाभ उठाकर आप लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं।