
Up Kiran, Digital Desk:
1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष (Financial Year) शुरू हो चुका है, और इसी के साथ टैक्स भरने वालों (Taxpayers) ने आकलन वर्ष (Assessment Year) 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
अगर आप एक सामान्य टैक्सपेयर हैं और आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 होगी। हालांकि, एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना, समय रहते और बिना किसी गलती के अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। वैसे, अगर आप किसी वजह से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो भी आप बाद में इसे फाइल कर सकते हैं, लेकिन तब आपको जुर्माना (Penalty) भरना पड़ सकता है।
ITR भरने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल अलग-अलग तरह के ITR फॉर्म धीरे-धीरे जारी करता है। आमतौर पर, ITR-1 (जो ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोगों के लिए होता है) और ITR-4 (बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वालों के लिए) जैसे फॉर्म भरने की सुविधा इनकम टैक्स पोर्टल पर मई महीने के पहले या दूसरे हफ्ते तक शुरू हो जाती है। जैसे ही यह सुविधा पोर्टल पर एक्टिव होगी, आप अपना ITR ऑनलाइन भर सकेंगे। इसलिए, बेहतर है कि आप प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपने सभी जरूरी कागजात तैयार रखें।
नौकरीपेशा लोगों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?
अगर आप सैलरी पर काम करते हैं (वेतनभोगी हैं), तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16। यह फॉर्म आपकी कंपनी (Employer) आपको देती है। इसमें पूरे वित्त वर्ष के दौरान आपकी सैलरी से काटे गए टैक्स (TDS - Tax Deducted at Source) का पूरा ब्योरा होता है। इस फॉर्म की मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कुल कितना टैक्स देना था और क्या आपको कोई रिफंड मिलना है।
अगर फॉर्म 16 न हो तो?
चिंता की बात नहीं है! अगर आपको अभी तक फॉर्म 16 नहीं मिला है, तो भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सैलरी स्लिप (Salary Slips) और फॉर्म 26AS (जो इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है और जिसमें आपके सभी टैक्स कटौतियों की जानकारी होती है) जैसे डॉक्यूमेंट्स की मदद लेनी होगी।
किसे मिलता है टैक्स रिफंड?
अगर आपने पूरे वित्त वर्ष के दौरान, जितना टैक्स आपकी देनदारी बनती थी, उससे ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड पाने के हकदार हैं। आपको कितना रिफंड मिलेगा, यह आपकी कुल आय, आपने कौन-कौन सी कटौतियां (Deductions) और छूटें (Exemptions) ली हैं, और आपने कौन सी टैक्स व्यवस्था (पुरानी या नई) चुनी है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा।
रिफंड आने में कितना समय लगता है?
आमतौर पर, अगर आपने अपना ITR सही तरीके से भरा है और उसका ई-वेरिफिकेशन (e-verification) समय पर कर दिया है, तो रिफंड का पैसा ITR फाइल करने के लगभग एक महीने के अंदर आपके बैंक खाते में आ जाता है। ई-वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, इसके बिना रिफंड प्रोसेस नहीं होता।
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