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Up kiran,Digital Desk : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख (16 सितंबर) तो कब की निकल गई। ज़्यादातर लोगों के खाते में रिफंड का पैसा आ भी चुका है, लेकिन क्या आप अभी भी अपने पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं?

आमतौर पर, ITR भरने और उसे ई-वेरिफाई करने के 4 से 5 हफ्तों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसा वापस भेज देता है। लेकिन कई बार हमारी ही कुछ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से यह प्रोसेस धीमा हो जाता है या पैसा अटक जाता है।

सबसे पहले, ऐसे चेक करें अपने रिफंड का स्टेटस:

चिंता करने से पहले, एक बार ऑनलाइन जाकर यह पता कर लें कि आपके रिफंड का स्टेटस क्या है। यह बहुत आसान है:

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट eportal.incomtax.gov.in पर जाएं।
  2. अपनी यूजर आईडी (PAN कार्ड नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
  3. ऊपर दिख रहे टैब्स में से ‘e-File’ पर क्लिक करें।
  4. अब ‘Income Tax Returns’ और फिर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
  5. यहाँ आपको अपना भरा हुआ ITR दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं।

तो आखिर क्यों अटका है आपका रिफंड? हो सकती हैं ये 4 बड़ी वजहें:

1. बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत तो नहीं?

यह सबसे आम गलती है। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत है, तो पैसा क्रेडिट नहीं होगा। हमेशा यह पक्का करें कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया है, वो पोर्टल पर 'वैलिडेटेड' हो।

2. पैन-आधार का लिंक न होना

यह एक बहुत ज़रूरी नियम है। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो भी आपका रिफंड रोका जा सकता है।

3. मांगे गए डॉक्यूमेंट्स में कमी

अगर आपने टैक्स में कोई छूट (Deduction) ली है और डिपार्टमेंट को उसके लिए और सबूत चाहिए, तो वे आपका रिफंड तब तक रोक सकते हैं, जब तक आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे देते। इसके लिए अपना ईमेल ज़रूर चेक करते रहें।

4. आपकी जानकारी का मेल न खाना (Data Mismatch)

जो जानकारी आपने अपने ITR में भरी है, वह आपके Form 16 (जो कंपनी देती है) और Form 26AS (सरकार का रिकॉर्ड) से मेल खानी चाहिए। अगर इनमें कोई भी अंतर पाया जाता है, तो रिफंड में देरी हो सकती है।

तो देर मत कीजिए! एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग-इन करके अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें और यह भी देख लें कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है।